सरकार पुराने टैक्स सिस्टम के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) छूट के लिए शहरों की सूची बढ़ाने पर विचार कर रही है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी सैलरी का 50% तक HRA क्लेम कर सकेंगे। यह बदलाव बढ़ते शहरी किराए को देखते हुए किया जा रहा है, जिससे इन शहरों के सैलरीड प्रोफेशनल्स को बड़ी टैक्स राहत मिलेगी।

50% तक का HRA कर सकेंगे क्लेम
प्रस्तावित बदलाव के तहत बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद (Bengaluru, Hyderabad, Pune Ahmedabad HRA 50%) को उन शहरों की सूची में शामिल किया जा सकता है, जहां रहने वाले कर्मचारी अपनी सैलरी का 50% तक HRA छूट के रूप में क्लेम कर सकेंगे।
