नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचाओ, इलेक्ट्रिक अपनाओ वाली अपील के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को ‘एग्रीगेटर लाइसेंस’ देने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कैब सेवाएं देने वाले एग्रीगेटर, डिलिवरी सेवा देने वाले और ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल किए जाने वाले सभी वाहन अनिवार्य रूप से CNG, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी चालित वाहन या अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित होंगे। इसके अलावा, एनसीआर में केवल CNG या इलेक्ट्रिक तिपहिया, ऑटो-रिक्शा को ही अतिरिक्त रूप से शामिल करने की अनुमति होगी।

डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 (Motor Vehicles Act, 1993) के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस देने संबंधी नियमों को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुरूप दी गई है।
