कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत सही तरीके से जमा किए गए पेंशन क्लेम का निपटान 20 दिनों में हो जाता है। सरकार ने संसद में बताया कि आखिर क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? जानें 3 बड़ी वजह।

लोकसभा में सोमवार 9 मार्च 2026 को एक सवाल के लिखित जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने बताया कि अगर क्लेम आवेदन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पूरी तरह सही होता है, तो 20 दिनों के भीतर उसका निपटान कर भुगतान कर दिया जाता है।
