केंद्र सरकार ने बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल के लिए पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने गेहूं खरीद नियमों में विशेष छूट के आदेश जारी किए हैं। अब चमक में कमी की सीमा 70% और सिकुड़े-टूटे दानों की सीमा 15% तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। लगातार बारिश के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को नुकसान का खतरा है। ऐसे में यदि मानकों में ढील नहीं दी गई तो किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचनी पड़ सकती थी।
