नई दिल्ली। दिल्ली की अनधिकृत काॅलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री अनधिकृत काॅलोनी आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) के तहत संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय-सीमा के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संपत्ति हस्तांतरण विलेख अथवा प्राधिकार पर्ची
राजस्व विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अनधिकृत काॅलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति हस्तांतरण विलेख अथवा प्राधिकार पर्ची प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना होगा। सरकारी भूमि पर बने मकानों के लिए संपत्ति हस्तांतरण विलेख जारी किया जाता है, जबकि निजी भूमि पर विकसित अनधिकृत काॅलोनियों में स्थित मकानों के लिए प्राधिकार पर्ची दी जाती है।

