बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या (Vijay Mallya) को भारत लौटने का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि माल्या न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए उनकी याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब वे देश वापस आएंगे। माल्या ने FEOA की संवैधानिक वैधता और भगोड़ा घोषित करने को चुनौती दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर वे नहीं लौटते तो उनकी अर्जी पर विचार नहीं किया जाएगा।

कोर्ट का स्पष्ट रुख
कोर्ट माल्या की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEOA) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करने की प्रोसिडिंग्स को चैलेंज किया था।
इससे पहले दिसंबर में, बेंच ने साफ कर दिया था कि वह उनकी पिटीशन पर तभी विचार करेगी जब वह भारत लौटेंगे और उसके ज्यूरिस्डिक्शन में आएंगे।
