दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला नया कानून, दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में लागू नहीं होगा। यह जानकारी जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ के समक्ष दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित मुद्दों को दिल्ली हाई कोर्ट में उठाने की छूट दी, जो इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।

मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में लागू नहीं होगा कानून
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि यह कानून मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में लागू नहीं होगा। पीठ ने सभी मुद्दों को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उठाने की छूट दी, जो 2025 अधिनियम और उसके बाद के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
