नई दिल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट (एसएआर) को उपलब्ध कराने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश के रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) की अपील याचिका पर हाई कोर्ट ने माना कि आरटीआई के तहत तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट-एक और दो की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सीआइसी ने आवेदनकर्ता एसपी उदयकुमार के आवेदन पर एनपीसीआइएल को एसएआर देने का निर्देश दिया था।

