जस्टिसविक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।
सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उज्जैन में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका निरस्त कर दी गई थी।
